1861 का भारतीय परिषद अधिनियम
यह भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। इससे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। इसी के कारण पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में कुछ प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया।
- इस अधिनियम ने वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित किया। अधिनियम के अनुसार तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव।
- इसने बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी की उन विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा छीन ली गई थीं। इस प्रकार इसने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अपने चरम पर पहुंच गई। इस नीति के विधायी हस्तांतरण के परिणामस्वरूप 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई।
- इसने बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत (एनडब्ल्यूएफपी) और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों के गठन का भी प्रावधान किया, जिनकी स्थापना क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में हुई थी।
- इसने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया।
- इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई ‘पोर्टपोलियो’ प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके तहत, वायसराय की परिषद के सदस्य को सरकार के एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया जिसे परिषद की ओर से संबंधित विभाग (विभागों) के मामलों में अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।
- इसने आपातकाल के दौरान, विधान परिषद की सहमति के बिना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जिसकी अवधि छह महीने थी।