भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत, अन्य बातों के अलावा, आयोग को सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श लेना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत आयोग के कार्य हैं:
संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं को आयोजित करना।
साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती।
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर अधिकारियों की नियुक्ति।
सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती नियमों का निर्धारण एवं संशोधन।
विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक मामले।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे गए किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देना