1. शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 को निरस्त किया जाये
  2. कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधिकारिक रहस्य है लेकिन वह उसकी रक्षा करने में विफल रहता है, उसे अपराध का दोषी होना चाहिए
  3. साक्ष्य में सरकारी विशेषाधिकार (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 में संशोधन किया जाना चाहिए)
  4. गोपनीयता की शपथ, पद ग्रहण करने पर मंत्री पद की शपथ के साथ-साथ पारदर्शिता की भी शपथ ले सकते हैं और गोपनीयता की शपथ दिलाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
  5. छूट प्राप्त संगठन (सशस्त्र बल)
  6. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम,
  7. कार्यालय प्रक्रियाओं की नियमावली
  8. एसआईसी का संविधान,
  9. प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल पीआईओ और एपीआईओ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
  10. सभी सरकारी पदाधिकारियों को एक वर्ष के भीतर सूचना के अधिकार पर कम से कम एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
  11. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रत्येक ब्लॉक में विकेन्द्रीकृत तरीके से आयोजित किया जाना है।
  12. प्रत्येक जिले में मास्टर प्रशिक्षकों के एक बैच के साथ एक कैस्केडिंग मॉडल अपनाया जा सकता है।
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