1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर ब्रिटिश अधिकार को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम में भारत को दो संप्रभु राज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय रियासतों और आदिवासी भूमि पर ब्रिटिश वर्चस्व को समाप्त कर दिया और उन्हें दो उपनिवेशों में से किसी एक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का उपयोग नए संविधान का मसौदा तैयार होने तक प्रत्येक उपनिवेश और प्रांत पर शासन करने के लिए किया गया था। हालाँकि, डोमिनियनों को अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था।

 

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